महाराष्ट्र में मराठी टेस्ट अनिवार्य, फेल होने पर टैक्सी-ऑटो चालकों के लाइसेंस रद होंगे

Parthadmin

मुंबई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालक मराठी भाषा का टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो 16 अगस्त से उनके लाइसेंस रद किए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने सभी गैर-मराठी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कामकाज लायक मराठी सीखने की समयसीमा 15 अगस्त तय की थी।

मराठी सिखाने के लिए 450 शिक्षक

विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सरनाइक ने कहा कि ड्राइवरों को व्यावहारिक मराठी सिखाने के लिए लगभग 450 शिक्षकों को लगाया गया है।

सरकार ने उन्हें मराठी भाषा सीखने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि पहले नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था। लेकिन, अब बदले हुए नियमों के तहत मराठी भाषा का टेस्ट पास नहीं करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद किया जा सकता है।

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