मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों की सेहत सुधारने के लिए स्कूलों के अंदर और स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में वड़ा पाव, समोसा, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जंक फूड बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदेश का पूरे राज्य में सख्ती से पालन किया जाएगा।
आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक स्कूल के रसोई संचालक और स्कूलों में भोजन आपूर्तिकर्ता के पास खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत लाइसेंस होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत राज्य के सभी स्कूलों में और उसके आसपास उच्च वसा, नमक और चीनी (एचएफएसएस) युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मुंढे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि स्कूल परिसर के भीतर और स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक, उच्च वसा, नमक और चीनी (एचएफएसएस) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर एफडीए द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में खाद्य सुरक्षा और पोषण मानकों को लागू करने के लिए 27 जुलाई को एक अनुपालन आदेश जारी किया था, इस कदम से महाराष्ट्र के लगभग 1.08 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग दो करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे।