मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की अनदेखी के कारण अकोला में क्विक-कामर्स प्लेटफार्म ब्लिंकिट का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांच में पाया गया कि नोटिस में बताई गई कई कमियां जैसे खराब स्टोरेज की स्थिति और अनुपयुक्त रैक अभी तक ठीक नहीं किया गया।
31 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन के कारण मुंबई में भी दो भोजनालयों का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है।
एफडीए की टीमों ने ब्लिंकिट के अकोला सेंटर, मलाड के पश्चिमी उपनगर में दिल्ली स्वीट एंड भेलपुरी हाउस, कुर्ला में गुलजार मोहम्मदी होटल पर कार्रवाई की।
यह कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि औचक निरीक्षण के दौरान गंदे नालों के पास खाना रखा हुआ मिला, खाना बनाने/परोसने वाले कर्मचारी बिना सर्टिफिकेट के काम करते पाए गए और नियमों के पालन से जुड़े नोटिसों पर कोई सुधार नहीं किया गया था।
मलाड के दिल्ली स्वीट एंड भेलपुरी हाउस में खाना पकाने और पीने के लिए बिना फ़िल्टर किए गए नल के पानी का उपयोग किया जा रहा था।
केवल श्रेणी 16 (तैयार खाद्य पदार्थ) के लिए लाइसेंस होने के बावजूद लस्सी, मिठाइयां, पनीर जैसे आइटम बनाए और दोबारा पैक किए जा रहे थे। बिना लेबल और बिना एक्सपायरी डेट वाले पनीर और लस्सी जब्त किए गए।
यहां खाने पीने के सामान से संबंधित 36 कर्मियों में से 26 के पास जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं थे।एफडीए ने कुर्ला के गुलजार मोहम्मदी होटल का खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र भी निलंबित कर दिया। 27 अगस्त को किए बए निरीक्षण में इस होटल को 88 में से केवल 24 अंक (28 प्रतिशत) मिले थे।
निरीक्षण के गंदगी, काकरोच, खराब खाद्य पदार्थ के साथ ही आवश्यक जल परीक्षण रिपोर्टों की कमी पाई गई थी। होटल को निलंबन अवधि के दौरान खाद्य उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण करने से प्रतिबंधित किया गया है।
एफडीए ने आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि प्रशासन खाद्य गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करेगा।