मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रिंसिस स्ट्रीट, मरीन लाइन्स, कालबादेवी स्थित पारसी डेयरी फ़ार्म प्राइवेट लिमिटेड का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
एफडीए अधिकारियों ने 14 जुलाई 2026 को की गई निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के गंभीर उल्लंघन पाए, जिसके आधार पर 15 जुलाई को कंपनी का एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया।
जांच में मिले गंभीर उल्लंघन
निरीक्षण टीम ने डेयरी यूनिट में कई गंभीर कमियां पाईं। इनमें शामिल हैं:
- कच्चे दूध रिसीव करने के लिए सुरक्षित डॉक की अनुपस्थिति
- स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया की दीवारों पर फंगस (फफूंद)
- कच्चा माल फर्श पर और फंगस वाली दीवारों के पास रखा जाना
- प्रोडक्शन सेक्शन में खराब हाउसकीपिंग, मक्खियों की भारी मौजूदगी
- चूहों और कीड़ों से बचाव के अपर्याप्त उपाय
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) की कमी
- फूड हैंडलर्स के अधूरे मेडिकल रिकॉर्ड
- वर्कर्स के लिए उचित सुरक्षात्मक जूते न होना
- वाहनों की सफाई के रिकॉर्ड न होना
- कई उत्पादों पर बेस्ट बिफोर, यूज बाय या एक्सपायरी डेट जैसी अनिवार्य जानकारी का अभाव
एफडीए ने चेतावनी दी कि इन कमियों के कारण उत्पादों में सूक्ष्मजीवों (माइक्रोबायोलॉजिकल) से संदूषण का खतरा है, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।