पोर्श हादसा मामला: विशाल अग्रवाल की जमानत रद्द कराने कोर्ट पहुंची पुलिस

Parthadmin

पुणे। पुणे की चर्चित पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपित के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत रद कराने के लिए पुलिस ने कोर्ट का रुख किया है। पुलिस का आरोप है कि विशाल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है।

पुलिस की यह कार्रवाई उस वीडियो के सामने आने के बाद की गई है, जिसमें विशाल अग्रवाल अपने परिवार के साथ जमानत मिलने का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए इस वीडियो में अग्रवाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक स्थानीय रेस्तरां में डांस करते नजर आए, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखी गई।

विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे के माध्यम से शिवाजीनगर सत्र न्यायालय में जमानत रद करने की याचिका दायर की गई है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।

गौरतलब है कि 19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो युवा इंजीनियरों की मौत हो गई थी। उस समय कार चला रहा विशाल अग्रवाल का बेटा 17 वर्ष का था। मामले में आरोप है कि हादसे के बाद नाबालिग को बचाने के लिए खून के नमूने बदलने की साजिश रची गई थी।

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