सलमान खान को HC से बड़ी राहत, ‘काला हिरण’ फिल्‍म के प्रोड्यूसर अमित जानी को फटकार- 24 घंटे में टीजर हटाओ

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हैदराबाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 27 जुलाई को ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को फटकार लगाई और फिल्म से जुड़े टीजर और कई ऑनलाइन लिंक हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि इस फिल्म के प्रमोशन से जुड़ी चीजे अभिनेता सलमान खान को 1998 के काले हिरण के शिकार मामले से जोड़ती हैं और इससे उनकी छवि पर बुरा असर पड़ सकता है.

एएनआई के मुताबिक, ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ की रिलीज, प्रमोशन और पब्लिसिटी पर अंतरिम रोक लगाने की सलमान खान की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने यह भी संकेत दिया कि फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के दिए गए इंटरव्यू को भी हटाने का आदेश दिया जाएगा.

कोर्ट ने कहा कि वह अपनी बातों के साथ एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करेगा. कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा, ‘यह रुकना चाहिए.’ किसी व्यक्ति की रेप्युटेशन पर प्रमोशनल कैंपेन के असर पर चिंता जताते हुए, कोर्ट ने कहा, ‘एक बार रेप्युटेशन चली गई तो चली गई.’ जज ने आगे कहा कि प्रमोशनल मटीरियल एक्टर को लॉरेंस बिश्नोई विवाद से जोड़ता हुआ लग रहा था.

सलमान खान की तरफ से पेश वकीलों के मुताबिक, फिल्म के टीजर, पोस्टर और उससे जुड़े प्रमोशनल मटीरियल में एक्टर की साफ पहचान है, भले ही उनका सीधे नाम नहीं लिया गया हो. अर्जी में कहा गया है कि प्रमोशनल कंटेंट में खान का सिग्नेचर नीला ब्रेसलेट पहने एक हमशक्ल को दिखाया गया है, जिससे लोग उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं.

सलमान खान का कहना है कि प्रस्तावित फिल्म 1998 के काले हिरण के शिकार मामले पर आधारित है और इसमें उनसे जुड़ी घटनाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है. उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि फिल्म उनकी सहमति के बिना उनकी पहचान और सार्वजनिक छवि का व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है.

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि निर्माता अमित जानी के इंटरव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों में इस प्रोजेक्ट को काले हिरण मामले और गैंगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई से साफ तौर पर जोड़ा गया है, ताकि पब्लिसिटी मिल सके. यह विवाद ‘काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी’ से जुड़ा है. सलमान खान का दावा है कि यह फिल्म उनके व्यक्तित्व और पब्लिसिटी से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन करती है.

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