भाजपा विधायक संजय पाठक पर अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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जबलपुर: भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस दर्ज किये जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को याचिकाकर्ता की शिकायत पर की गई कार्रवाई के संबंध में न्यायालय को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.

कटनी निवासी नाजिम खान की तरफ से दायर की गई है याचिका

कटनी निवासी नाजिम खान की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कैमोर में 28 अक्टूबर हुई एक हत्याकांड के बाद स्थानीय विधायक संजय पाठक ने कहा था कि कटनी का एक भाईजान है जो पूर्व आर्म्स डीलर था. उसकी दुकान से 14 हजार गोलियां गायब हो गई, जिसकी जांच नहीं हुई. विधायक ने दूसरे दिन भी अपनी बात दोहराते हुए उनका नाम भी लिया था.

याचिका में कहा गया था कि आर्म्स दुकान को सरेंडर करने के दौरान आवंटित गोलियों तथा हथियारों की गिनती प्रशासन द्वारा की गई थी. इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से पुन जांच की गई थी. जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाये जाने पर प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी थी. याचिका में कहा गया था कि स्थानीय विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से उन पर गंभीर आरोप लगाये गये थे, जिसके कारण उनकी छवि धूमिल हुई है.

याचिकाकर्ता ने विधायक को एक रुपये की मानहानि का नोटिस दिया था

याचिकाकर्ता ने विधायक संजय पाठक को एक रुपये की मानहानि का नोटिस दिया था. इसके अलावा उन्होंने विधायक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग करते हुए आवेदन भी दिया था. आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से उन्होंने ये याचिका लगाई है. याचिका में राज्य सरकार, पुलिस अधिकारियों तथा विधायक संजय पाठक को अनावेदक बनाया गया था. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये. याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है.

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