महिलाओं के थाईलैंड टूर में वादाखिलाफी, ट्रैवल कंपनी पर 60 हजार रुपये जुर्माना

Parthadmin

मुंबई। मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बेंगलुरु की एक ट्रैवल कंपनी को सेवा में कमी और भ्रामक प्रचार का दोषी मानते हुए 60 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 40 हजार रुपये तथा मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 20 हजार रुपये देने को कहा है।

मामला थाईलैंड के उस पैकेज टूर से जुड़ा है, जिसका प्रचार सिर्फ महिलाओं के लिए के रूप में किया गया था, लेकिन यात्रा के दौरान उसी समूह में पुरुष और परिवारों को भी शामिल किया गया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने बुकिंग के बाद बिना सहमति यात्रा कार्यक्रम बदल दिया। पैकेज में शामिल जेम्स बांड आइलैंड और फी-फी आइलैंड की सैर रद कर पर्यटकों को कोरल आइलैंड ले जाया गया। इसके अलावा, वादे के अनुरूप चार सितारा होटल के बजाय तीन सितारा होटल में ठहराया गया और भोजन व अन्य व्यवस्थाओं में भी गंभीर खामियां रहीं।

आयोग ने इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।चेंबूर निवासी महिला ने जनवरी 2025 में फुकेत और क्राबी के चार रात-पांच दिन के टूर के लिए 99,500 रुपये का पैकेज बुक कराया था।

उनका कहना था कि यात्रा शुरू होने से दो दिन पहले कार्यक्रम बदल दिया गया, लेकिन 100 प्रतिशत रदीकरण शुल्क की शर्त के कारण उनके पास यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

मामले की सुनवाई के दौरान ट्रैवल कंपनी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आयोग ने माना कि कंपनी अपने वादों के अनुरूप सेवाएं देने में विफल रही।

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