पासपोर्ट नियमों में बदलाव, बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल, जानें नए नियम

Parthadmin

नई दिल्ली: अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियमों और इसकी फीस में बड़ा बदलाव कर दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत अब कई बड़े बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

अब 5 साल के लिए ही वैलिड होगा बच्चों का पासपोर्ट

नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाला 36 पन्नों का साधारण पासपोर्ट अब केवल 5 साल के लिए ही वैध होगा. या फिर बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता—इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी होगी, पासपोर्ट तभी तक मान्य रहेगा.

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, देखें नया फीस स्ट्रक्चर

मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं के शुल्कों में भारी बढ़ोतरी की है. फ्रेश पासपोर्ट, रिन्यूअल और तत्काल जैसी सभी कैटेगरी में फीस बढ़ा दी गई है:

1. बच्चों के लिए (18 साल से कम)

  • नॉर्मल पासपोर्ट (36 पेज): पहले इसके लिए ₹1,000 देने होते थे, लेकिन अब आपको ₹1,750 चुकाने होंगे.
  • तत्काल पासपोर्ट (36 पेज): इसकी फीस ₹3,000 से बढ़ाकर सीधे ₹4,250 कर दी गई है.

2. वयस्कों के लिए (Adults)

  • नॉर्मल पासपोर्ट (36 पेज): अब ₹1,500 की जगह ₹2,500 लगेंगे.
  • नॉर्मल पासपोर्ट (60 पेज): भारी भरकम जंबो बुकलेट के लिए अब ₹2,000 के मुकाबले ₹3,500 देने होंगे.
  • तत्काल पासपोर्ट (36 पेज): इसकी फीस ₹3,500 से बढ़कर अब ₹5,000 हो गई है.
  • तत्काल पासपोर्ट (60 पेज): इसके लिए अब ₹4,000 की जगह ₹6,000 का भुगतान करना होगा.
  • पासपोर्ट खोने या खराब होने पर (तत्काल 60 पेज): डुप्लीकेट पासपोर्ट की फीस ₹5,500 से बढ़ाकर ₹8,500 कर दी गई है.

बुजुर्गों और छोटे बच्चों को राहत बरकरा

रइस महंगाई के बीच सरकार ने एक राहत भी दी है. 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट आगे भी जारी रहेगी. हालांकि, ध्यान रहे कि यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी (Reissue) कराने पर नहीं मिलेगी.

Share This Article
Leave a Comment